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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, हरिद्वार बैठक में 13 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

अमित सिंह देहरादून, 13 अक्टूबर 2026 : उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने हरकी पैड़ी पर जाकर गंगा पूजन किया और आगामी अर्द्धकुंभ 2027 के सफल आयोजन की कामना की। इसके बाद जनहित से जुड़े फैसलों को जनता के बीच जाकर लेने की नीति के तहत हरिद्वार में इस विशेष बैठक का आयोजन किया गया।

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राज्य सरकार की नीति के अनुसार, अब देहरादून के सचिवालय से बाहर निकलकर हर जिले में कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में चंपावत के बाद हरिद्वार में इस भव्य उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिद्वार वर्तमान में अर्द्धकुंभ 2027 की विशाल तैयारियों के दौर से गुजर रहा है। जनता की समस्याओं को करीब से समझने और क्षेत्रीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से मंत्रियों का यह जमावड़ा मेला नियंत्रण भवन में लगा।

Cabinet Meeting: 13 बड़े प्रस्तावों की सूची

इस मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से स्वीकृत किए गए मुख्य प्रस्तावों की जानकारी साझा की। बैठक में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा और समाज कल्याण से जुड़े नियमों में बड़े संशोधन किए गए हैं।

अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक ऐलान: सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण
इस उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग का सबसे बड़ा  फैसला जल्द रिटायर आने वाले अग्निवीरों के हक में रहा। राज्य सरकार ने ‘उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026′ को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले को आगामी विधान सभा चुनाव को देखते हुए भी देखा जा रहा है। क्योंकि सेना की रेगुलर भर्ती बंद कर अग्निवीर योजना का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा विरोध होता रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में यह मुद्दा चुनाव का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसलिए मना जा रहा है कि धामी सरकार अग्निवीरों को प्राथमिकता में रखते हुए ये निर्णय लिया है। 
इसके तहत, चार साल की देश सेवा के बाद लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस, वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड), आबकारी सिपाही और जेल वार्डर जैसे वर्दीधारी पदों पर 10% का सीधा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण मिलेगा। केवल यही नहीं, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लिखित परीक्षा के अंकों, शारीरिक मानक परीक्षा (Physical Measurement Test) और न्यूनतम ऊंचाई के मानदंडों में भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी ताकि वे आसानी से मुख्यधारा के रोजगार से जुड़ सकें।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार: हरिद्वार को मिला ESI मेडिकल कॉलेज
चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में हरिद्वार जिले को एक बड़ी सौगात दी गई है। जिले में दूसरे बड़े मेडिकल संस्थान के रूप में ESI अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इस परियोजना के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे स्थानीय श्रमिकों और आम नागरिकों को उच्च स्तरीय इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
आपदा प्रबंधन और महिला सुरक्षा: Uttarakhand Flood Plain Zoning Act 2026
उत्तराखंड में नदियों के किनारे बढ़ते अतिक्रमण और बाढ़ के खतरों को रोकने के लिए सरकार ने एक कड़ा विधिक कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। यह नियमावली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण कार्यों को रोकेगी और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखकर जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेते हुए महिला कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में लचीलापन लाया गया है। अब राज्य की महिला कर्मचारी अपनी लिखित सहमति के आधार पर शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक की रात्रिकालीन पाली (Night Shift) में भी पूरी सुरक्षा के साथ काम कर सकेंगी।

• मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना: राज्य के साहसी और बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसी वर्ष से एक नई पुरस्कार योजना की शुरुआत की जा रही है।

• मानव-वन्यजीव संघर्ष मुआवजा वृद्धि: जंगली जानवरों के हमले में किसी नागरिक की मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

• अभियोजन विभाग में नए पदों का सृजन: राज्य के चार संवेदनशील जिलों में विधिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 46 नए पदों को मंजूरी दी गई है।

• मानवाधिकार आयोग का विस्तार: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के कार्यबल को सुदृढ़ करने के लिए इसके ढांचे में 12 नए पदों का सृजन किया गया है।

• आगामी विधानसभा सत्र: वर्ष 2026 के तीसरे विधानसभा सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई है। सत्र की सटीक तिथि और स्थान (गैरसैंण या अन्य स्थल) तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।

• बदरीनाथ मास्टर प्लान: बदरीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत एक भव्य और आइकॉनिक कलाकृति के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

• जन विश्वास अधिनियम: व्यापार और जीवन को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 के दूसरे चरण को आगामी सत्र में पेश करने की अनुमति मिल गई है।

सरकारी नियमावली के लिए आप uk.gov.in/pages/meri-yojna-book पर जा सकते हैं

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