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नैनीताल हाईकोर्ट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, वर्चुअल पेशी की सुविधा

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लाइव : देहरादून: राष्ट्रीय लोक अदालत नैनीताल में 12 सितंबर 2026 शनिवार को आयोजित होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल में इस अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित वादों का आपसी सहमति और सुलह से त्वरित निस्तारण करना है। इस बार शारीरिक रूप से उपस्थित न हो पाने वाले पक्षकार हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकेंगे।

क्यों और किसके लिए हो रही है लोक अदालत? लोक अदालत का उद्देश्य वादकारियों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया और बार-बार की तारीखों से राहत देना है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवाद सुलझता है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है और आपसी सौहार्द बना रहता है। साथ ही मामले के निस्तारण पर जमा कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

किन मामलों की होगी सुनवाई? राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी और शमनीय आपराधिक मामले रखे जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, बैंक ऋण व वित्तीय विवाद, श्रम एवं रोजगार संबंधी मामले, बिजली-पानी के बिल विवाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर से जुड़े मामले शामिल हैं। इसके अलावा आपसी समझौते से सुलझने वाले अन्य दीवानी वाद भी सुने जाएंगे।

कब, कहां और कैसे लें लाभ? यह लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को माननीय उच्च न्यायालय परिसर नैनीताल में लगेगी। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने अधिवक्ताओं और वादकारियों से अपील की है कि जो अपने केस का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे 11 सितंबर 2026 या उससे पहले अपने प्रकरण को संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करा लें। अधिक जानकारी के लिए वादकारी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।