MEDIA LIVE : राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं, लंबित मुकदमों से मुक्ति पाएं : जिला जज एस.के. त्यागी
मीडिया लाइव, पौड़ी: जनपद के जिला न्यायालय परिसर पौड़ी गढ़वाल के सभागार में जिला जज पौड़ी गढ़वाल सिकंद कुमार त्यागी ने आज आगामी 11 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मकसद प्रेस वार्ता के जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिले भर में आम जनमानस तक इस सूचना को पहुंचाया जा सके।
बता दें कि ! राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए विभिन्न न्यायालयों में लंबित केसों की संख्या को कम करने और उनका समय पर निस्तारण किया जाना है। कानून इससे आम जनमानस, जो सालों से लंबित मुकदमों को लेकर तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हैं, उनको इन विशेष अदालतों में कानून सम्मत अपने मुकदमों से रायशुमारी और आपसी समझौते से निस्तारण करने में मदद मिलेगी।

बता दें कि बीते साल से अब तक कोरोना महामारी के चलते अदालतों में वादों की संख्या का बहुत अधिक बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए मुकदमों की संख्या को कम किया जा सकेगा। वहीं न्यायालयों में रूटीन न्यायिक सुनवाई से अदालतों के कामकाज में तेजी आएगी।
इन न्यायालयों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत!
आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला जज ने कहा कि माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद के पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर और लैंसडौन के न्यायालयों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

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ऐसे लंबित वादों का हो सकेगा निस्तारण!
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालयों में लंबित वाद निस्तारित किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय, 138 एन आई एक्ट( चैक बाउंस), वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित मामले , मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद के मामले निस्तारित किये जाने हैं। साथ ही अन्य दीवानी वाद(किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद, सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधी मामले(वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्त लाभो से संबंधित), राजस्व वाद जोकि जिला न्यायालय में लंबित हो उनका भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले तथा बिजली व पानी सम्बन्धी वादों का भी निस्तारण किया जाएगा।
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मीडिया लोक हित में जन – जन तक पहुंचाए ये जानकारी !
उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को कहा। जिससे जनपद के समस्त क्षेत्रों में निवासरत लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी मिल सकें। ताकि वे अपने न्यायालय से संबंधित मामलों का आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा कर सके।
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ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं लोक अदालत का लाभ !
उन्होने कहा कि इन सभी मामलों के निस्तारण को लेकर आम जनमानस अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में अब तक न पहुंचने वाले चेक बाउंस के प्रकरण बैंक वसूली संबंधी प्रकरण श्रम संबंधी विवाद बिजली व पानी संबंधी विवाद जिनमें अशमनीय वाद शामिल नहीं है। इसके अलावा भरण पोषण वाद व शमनीय फौजदारी वैवाहिक व दीवानी विवादों को भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के जरिए निपटाया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल रवि प्रकाश, मीडिया प्रतिनिधि जी एस नेगी, दीपक बर्थवाल, मुकेश, प्रदीप नेगी, गणेश नेगी, प्रमोद खंडूरी, कुलदीप बिष्ट, मुकेश बचेती, सिद्धार्थ उनियाल, पंकज रावत, महेंद्र नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।