उत्तराखण्ड न्यूज़

परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगायी

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 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा 18 मई को सम्मिलित सहायक वन संरक्षक, लौंगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी की प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिसके लिए जनपद में 3 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

परीक्षा को व्यवस्थित, नकलविहीन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी के आदेशों के क्रम में परगना मजिस्ट्रेट चमोली राजकुमार पाण्डेय द्वारा परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगायी गयी है। परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 05 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्र में किसी व्यक्ति को सेलुलर फोन व पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आसपास अस्त्र नहीं ले जाएगा। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी। परीक्षा केन्द्र में साहित्य, प्रेसनोट, पम्पलेट व पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाएंगे। यह आदेश 17 मई की सायं 6 बजे से 18 मई की सायं 05 बजे तक तक प्रभावी रहेगा।