उत्तराखण्ड न्यूज़

RTI पर कार्यशाला

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मीडिया लाइव : राज्य सूचना आयोग के दिशा-निर्देशानुसार प्रशिक्षक वी.एम. ठक्कर एवं कुंवर सिंह रावत ने आज जिला पंचायत सभागार पौड़ी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला में जनपद स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।

प्रशिक्षकों ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने कार्यालयों में सूचना के अधिकार से संबंधित कार्यां की जानकारी लेते हुए कार्यां में आने वाली कठिनाईयों को निस्तारित करने की जानकारी दी। कहा कि इस प्रक्रिया में समय की बध्यतता महत्वपूर्ण है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए समय के भीतर आवेदित सूचना को निस्तारित करें।प्रशिक्षक बी.एम. ठक्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 दिनांक 28 जून, 2016 से लागू हुई, जिसमें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अपेक्षा कुछ रियायते दी गई है। कहा कि सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदक के पत्र को प्रपत्र 1 में तैयार कर 03 दिन के अन्दर लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जबकि सूचना अगर धारित है तो लोक सूचना अधिकारी उसे आवेदनकर्ता को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेगा और यदि विभाग से संबंधित नहीं है, तो उसे 5से 7 दिन के अन्दर संबंधित विभाग को ट्रांसफर करेगा। कहा कि कई बार आवेदनकर्ता द्वारा एक ही विभाग से कई विभागों की सूचना मांग ली जाती है, ऐसी स्थिति में अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं की सूचना देते हुए अन्य बिन्दुओं की सूचना के लिए संबंधित को भी अवगत कराते हुए किसी एक विभाग को ट्रांसफर कर दें।

प्रशिक्षक कुंवर सिंह रावत ने भी लोक सूचना अधिकार के अन्तर्गत धारा 2(च) , 7-5, धारा 7-6, धारा 8-1(ज), धारा 9, धारा 11 आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर नोडल अधिकारी आर.टी.आई./पीडी डीआरडीए, पौड़ी दीपक रावत ने भी सूचना अधिकार 2005 के तहत आवेदित सूचनाओं को सुगमता से निस्तारित करने हेतु विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत, सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर कर्णसिंह, जिला शिक्षा अधिकारी हरिराम यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डी.पी. पुरोहित सहित समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।