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10 मई को, सुलह समझौते से होगा विभिन्न वादों का निस्तारण

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मीडिया लाइव, देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आगामी 10 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें फौजदारी के शमनीय प्रकृति के वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक कुटुंब न्यायालयों के वाद, श्रम संबंधी वाद, भूमि अर्जन, दीवानी, राजस्व वाद, विद्युत एवं जल कर बिलों के मामले, वेतन-भत्ते एवं सेवानिवृत्त से संबंधित वाद, धन वसूली एवं अन्य ऐसे मामलों का निस्तारण जो सुलह-समझौते के आधार पर हो सके, उनका निस्तारण किया जाएगा।

सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए आम नागरिकों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते है, वह संबंधित न्यायालय, जहां उनका मुकदमा लंबित है, में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 9 मई,2025 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रार्थना पत्र देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी रजामंदी से वादों का निस्तारण किया जाता है तथा काफी कम खर्चे में व समय पर वाद निस्तारित किया जाएगा। जिससे समाज का गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभान्वित होते है। लोक अदालत में पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि उनके द्वारा दिया न्याय शुल्क वापस हो जाता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है।