24 मई तक पौडी जिले में धारा 144 लागू
मीडिया लाइव, पौड़ी : आदर्श आचार संहिता लागू होने और 23 मई, 2019 को मतगणना कार्य के सफल संचालन एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने को लेकर डीएम गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनपद गढ़वाल सीमा में धारा-144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 20 मई, 2019 से 24 मई, 2019 तक जनपद गढ़वाल की सीमा के अन्तर्गत प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल ने धारा-144 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोई भी राजनैतिक दल-व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जनसभा-ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते और न ही जुलूस निकालेंगे और न ही व्यक्ति समुदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य देगा, न लगायेगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी प्रकार के छपे कागजों अथवा वॉल राइटिंग को प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, धारदार, विस्फोटक सामग्री, डण्डा, भाला, बर्छा, तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जायेगा। बयोवृद्ध,अपंग व्यक्ति, सहारे के लिए छड़ी का प्रयोग करने वाले एवं धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 व अन्य शान्ति व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति-राजनैतिक दल किसी भी माध्यम से अफवायें नहीं फैलायेगा और न ही लोक प्रशान्ति को क्षुब्ध करेगा तथा किसी भी रूप में धार्मिक स्थल से राजनैतिक भाषण/पोस्टर संगीत आदि का प्रयोग नहीं करेगा। किसी सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण नहीं करेगा तथा निजी सम्पत्ति पर भी बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिग आदि भू-स्वामी की अनुमति के बिना नहीं लगायेगा/लिखेगा। कहा कि इस आदेश का उल्लघन करना IPC की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।