
Deepawali par khadya suraksha vibhag ki karwai: मिलावटखोरों पर टूटा कहर, चेकिंग टीम ने जब्त किए 92 सैंपल
गणेश नेगी, मीडिया लाइव, पौड़ी : 8 नवम्बर 2026 : Deepawali par khadya suraksha vibhag ki karwai के तहत त्योहार के सीजन में लोगों को शुद्ध और सेहतमंद खाना खिलाने के लिए एक बहुत बड़ा चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए विभाग की अलग-अलग टीमें लगातार बाजारों में छापेमारी कर रही हैं।
इस बड़े एक्शन के दौरान अधिकारियों ने जिले के अलग-अलग बाजारों और दुकानों से खाने-पीने की चीजों के कुल 92 सैंपल (नमूने) इकट्ठे किए हैं। इन सभी 92 सैंपल्स को तुरंत लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि मिलावट की सच्चाई का पता चल सके।
Deepawali par khadya suraksha vibhag ki karwai: इन चीजों के लिए गए सैंपल
इस विशेष चेकिंग के दौरान त्योहार पर सबसे ज्यादा बिकने वाली खाद्य सामग्रियों को निशाने पर लिया गया है। जांच टीम ने मुख्य रूप से मिठाइयों, दूध से बने प्रॉडक्ट्स, खाना पकाने के तेल और अलग-अलग तरह के मसालों के नमूने अपने कब्जे में लिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इन सभी चीजों में दीपावली के मौके पर सबसे ज्यादा मिलावट की आशंका रहती है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी भी सामान में मिलावट या इंसानी सेहत के लिए खतरनाक तत्व मिलते हैं, तो सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार समेत ग्रामीण इलाकों में छापा
सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) पी.सी. जोशी ने जानकारी दी है कि यह अभियान किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे जिले में चलाया जा रहा है। टीम ने पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार और सतपुली जैसे बड़े शहरी इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है।
शहरी बाजारों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें दुकानों पर पहुंच रही हैं। पी.सी. जोशी ने बताया कि सभी दुकानदारों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और सरकार द्वारा तय मानकों के हिसाब से ही सामान बनाने व स्टोर करने के निर्देश दिए गए हैं।
मिलावट मिलने पर सीधे दर्ज होगा मुकदमा
अधिकारियों ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी प्रतिष्ठान संचालकों को ग्राहकों को पूरी तरह स्वच्छ और सुरक्षित सामान बेचने के लिए पाबंद कर दिया गया है।
जैसे ही लैब से इन 92 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट विभाग को मिलेगी, वैसे ही दोषियों के खिलाफ नियमों के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिलावट साबित होने पर भारी जुर्माना और दुकान का लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।
खाद्य पदार्थों की शुद्धता के नियमों को पढ़ने के लिए आप fssai.gov.in/ पर भी विजिट कर सकते हैं।