मिड डे मील राशन बांटने के आदेश जारी, एक हफ्ते में पूरा करना है टास्क
मीडिया लाइव, पौड़ी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना का भत्ता-खाद्यान्न प्रधानाध्यापकों-प्रधानाचार्यो के जरिये 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के अभिभावकों को जल्द दिए जाने के आदेश दिये। यह जानकारी डीम धीराज सिंह गब्र्याल ने दी है. जिलाधिकारी ने इस बारे में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किये जाने को विद्यालयों में खाद्यान्न वितरण आदेश प्रभावी होने के एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाए. डीएम ने कहा कि विद्यालयों में खाद्यान्न वितरण एक दिन में अधिकतम 10 छात्र/अभिभावक को वितरित किया जाय, हर दिन छात्रों-अभिभावकों को पूर्व सूचित कर विद्यालयों में बुलाया तक जाय, खाद्यान्न का वितरण सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन करते हुए किया जाय, विद्यालयों द्वारा कुकिंग काॅस्ट की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से छात्रों-अभिभावकों के बैंक खातों में अन्तरित की जायेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए खाद्यान्न वितरण के दौरान सभी कर्मचारी और अन्य लोग नियत अन्तराल पर हाथों को साबुन व पानी से धोने, मास्क तथा सेनिटाइजर का उपयोग करें । खाद्यान्न वितरण के दौरान सभी को लाॅकडाउन नियमों और सामाजिक दूरी संबंधी सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का पूरा पालन किया जायेगा।
ये सूचना ही पास मानी जाएगी:
डीएम ने कहा कि सभी कार्मिक जो कि मुख्यालय से बाहर हैं और उन्हें मुख्यालय पहुंचने हेतु पास की आवश्यकता हो तो वे इस आदेश की प्रति को पास के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इस हेतु वे अपना पहचान पत्र साथ में रखें। उन्होंने कहा कि निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी.