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बिना पंजीकरण वाहन बेचने पर होगी कार्यवाही

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मीडिया लाइव, देहरादून : अब कोई भी कार एजेंसी, कार निर्माता कंपनी और सेल परचेज का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण कराकर प्राधिकार पत्र लेना होगा। सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्या दूर करने के बाद आरटीओ कार्यालय में सेल परचेज एजेंसी का पंजीकरण शुरू किया गया,गौरतलब हो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब कोई डीलर या एजेंट बगैर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेेगा। एजेंट, डीलर और एजेंसी को प्राधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

अब पंजीकरण न कराने वाले एजेंट, एजेंसी और कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा। बगैर पंजीकरण कराए पुराने वाहन बेचने पर बिक्री के लिए रखे गए पुराने वाहनों के नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।. नए नियम के तहत आरटीओ से पंजीकृत डीलर, एजेंट, कंपनी ही पुरानी कार बेचने और खरीदने के लिए अधिकृत होंगी। प्री-ओन्ड कार मार्केट में पारदर्शिता लाने और आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।I

कैसे आवेदन करेंगे डीलर-एजेंट : सेल परचेज का काम करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले आवेदक को वाहन पोर्टल parivahan.gov.in पर जाकर Dealer AUC (10) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कागजों की जांच के बाद संबंधित को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
पोर्टल पर दर्ज होंगे पुराने वाहन : खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर क्रय-विक्रय के लिए आए वाहनों की सूची ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। वाहन ऑनलाइन दर्ज होने के बाद परिवहन विभाग के पोर्टल पर भी दिखाई देंगे। इसका लाभ पुराने वाहन खरीदने वालों को मिलेगा को मिलेगा।