MEDIA LIVE : तीन भाइयों को अदालत ने सुनाई मौत और अर्थदंड की सजा !
मीडिया लाइव, हरीद्वार : Haridwar News: खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की पुत्री प्रीती ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जा कर साल 2014 में खानपुर थाना क्षेत्र के ही धर्मुपुर गांव निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह कर लिया था। जो उसके परिजनों को ना गवार गुजरा। जिसके बाद मौका देख कर लड़की की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा इलाका सहम गया था। मामला पुलिस के पास पहुंचा और पूरा केस न्यायालय में चला। जिसमें अब दोषियों को सजा सुना दी गई है।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने विवाहिता की धारदार हथियार से काटकर की गई निर्मम हत्या के मामले में मृतका के तीन भाइयों (दो सगे और एक ममेरा भाई) को मृत्युदंड एवं 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले को आनर किलिंग का मामला माना है।
पूरा मामला विस्तार से : मामले की जांच के चलते पुलिस की ओर से श्याम सिंह व ओमकार के नाम मामले से निकाल दिए गये थे। जबकि कुलदीप, अरुण व राहुल को दोषी मानते हुए 13 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में 15 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरराज ने निर्मम हत्या के इस मामले को आनर किलिंग मानते हुए तीनों को दोषी पाते हुए, मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
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यह जानकारी लक्सर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने दी है।