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राष्ट्रीय झंडे को लेकर इस बात का रखें ध्यान…

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मीडिया लाइव, पौड़ी : जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि  अवर सचिव, गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग, भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं अकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय झण्डे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परम्पराओं के सम्बन्ध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों व एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग, ध्वजारोहण व संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारतीय झंडा संहिता के भाग-11 के पैरा 2.2 की धारा के अनुसार, जनता द्वारा कागज के बने राष्ट्रीय झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। डीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लें कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज के बने हुए राष्ट्रीय झंडों को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए, ऐसे झण्डों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाए।