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किसान आंदोलन : ट्रैक्टर परेड पर दखल से एससी का इनकार, कहा दिल्ली पुलिस खुद आदेश दे

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मीडिया लाइव: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से इनकार कर दिया है। नहीं देगा एससी ने कहा- ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है. 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर
दिल्ली पुलिस की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा हैै।

किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे. सॉलिसीटर जनरल SG ने बहस की शुरुआत की और कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें. CJI ने SG को कहा की हम पहले ही कह चुके है ये मामला पुलिस का है. हम इस पर कोई आदेश नही देंगे. ऑथोरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वे अपनी ट्रैक्टर रैली के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और शांति भंग नहीं करेंगे. CJI ने कहा कि कृपया दिल्ली के नागरिकों को शांति का आश्वासन दें. एक अदालत के रूप में हम अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

भूषण ने अदालत को बताया कि किसानों ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड शांति पूर्ण होगी. CJI ने ट्रैक्टर रैली को लेकर कहा कि भूषण अपने मुवक्किल से बात करें कि सब कुछ शांतिपूर्ण कैसे होगा? अटॉर्नी जनरल AG ने कहा कि करनाल में किसानों ने पंडाल तोड़ दिया. कानून व्यस्था को लेकर दिक्कत हुई थी. CJI ने कहा कि हम इस पर कुछ अब कहना नहीं चाहते.

बता दें कि नए तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का आयोजन करने की घोषणा की है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफ कर दिया है कि वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं देगी। इस पर अंतिम फैसला दिल्ली पुलिस को ही करना है उसके पास पर्याप्त अधिकार और शक्तियां हैं।