उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी होने हैं इस साल, वोटर लिस्ट कर ले चेक
मीडिया लाइव : राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) स्वाति एस भदौरिया ने जिले की समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण किये जाने हेतु समय सारणी जारी कर दी है। विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 1 जनवरी,2019 निर्धारित की गई है अर्थात पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जायेंगे, जिन्होंने 01 जनवरी,2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्हता रखते हो।
चमोली जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 15 से 16 मार्च तक क्षेत्र पंचायतवार नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। 18 से 19 मार्च तक ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, 22 से 26 मार्च तक कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबधी जानकारी प्राप्त करना एवं प्रशिक्षण देना और गणना/सर्वेक्षण से संबधित आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध की जायेगी। 27 मार्च से 08 अप्रैल तक संगणक घर-घर जाकर गणना/सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। 09 से 11 अप्रैल तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार की जायेगी। 12 से 13 अप्रैल तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा की जायेगी। 15 अप्रैल से 4 मई तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री का कार्य पूरा किया जायेगा। 5 से 11 मई तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की फोटो स्टेट प्रतियां तैयार की जायेगी जबकि 13 से 16 मई तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जनसामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।
निर्वाचक नामावलियों के आलेख का 17 मई को प्रकाशन किया जायेगा। 18 से 24 मई तक निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करते हुए दावा एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। 25 से 31 मई तक प्राप्त दावे व आपत्तियों की जाॅच कर निस्तारण किया जायेगा। 01 से 3 जून तक पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार करते हुए 04 जून को पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध करायी जायेगी। 5 से 12 जून तक पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री तथा फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करते हुए मूल सूची के साथ संलग्न किया जायेगा। 13 से 14 जून को तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए 15 जून को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्व विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पं0) एवं नोडल अधिकारियों को अपने से संबधित सभी ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा सभी गा्रम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत एवं तहसील कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी पुनरीक्षण कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित करने के निर्देश दिये है।