MEDIA LIVE: एक बेटी की कलंक कथा : पिता पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप, दो साल बाद मिला न्याय !
मीडिया लाइव, देहरादून : कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाये कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं, बेटियां पिता की दुलारी होती हैं। उन्हें सुरक्षा का सबसे अधिक एहसास दिलाने वाला रिश्ता होता है बाप बेटी का। लेकिन जब बचपन से नाजों पली बेटी थोड़ा सा होस संभालने के बाद ही होश खो दे और पिता को शर्मसार करने पर आमादा हो जाए तो फिर कहने को कुछ बाकि नहीं होता। यहाँ एक बेटी ने अपने पिता पर ऐसा ही घिनौना आरोप मढ़ दिया। उसे ज़रा भी शर्म और भय नहीं लगा कि वो आखिर इतना घटिया और निर्मम आरोप अपने पिता पर लगा सकती है। जिसके बाद पिता को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, लेकिन कहते हैं न कि देर से ही सही लेकिन साँच को आंच नहीं आ सकती , और ऐसा ही शर्मसार पिता समाज में अपनी जीवन भर की और पुरखों की कमाई इज्जत को गंवा बैठा था, लेकिन अब उसे न्याय मिल गया है। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है।
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जी हाँ ! एक कॉनकिनी बेटी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने ही पिता पर ही दुष्कर्म का घिनौना आरोप लगाया था। मामला करीब दो साल पुराना है। जिसमें मुकदमा चल रहा था, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने बेटी के लगाए इस कलंक से पिता को मुक्त कर दिया है। पूरे केस कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि पीड़िता ने अपने पिता से नफरत के चलते यह आरोप लगाया। विशेष जज पाक्सो मीना देऊपा की कोर्ट ने पिता को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और फिर मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराए। इन बयानों में वह अपने मौखिक बयानों से पलट गई। उसने आरोपियों में से एक युवक को दोस्त बताया था। बताया था कि वह उससे शादी करना चाहती है। पीड़िता ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि वह उससे कई महीनों से दुष्कर्म करता आ रहा है।
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इसके बाद अब वह इन युवकों को फंसाने की बात कर रहा था। इन बयानों के बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता को दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल शुरू हुआ, तो करीब सात गवाह पेश किए गए। इसके बाद बचाव पक्ष की दलीलों को भी कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने माना कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है। पीड़िता आरोपियों में से एक से शादी करना चाहती थी। उसके पिता ने जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो पीड़िता ने उसे बचाने के लिए अपने पिता पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस मामले में संदेह का पूरा लाभ पीड़िता के पिता को देते हुए कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।
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जिस युवक के खिलाफ पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, उससे वह शादी कर चुकी है। यह शादी भी उसने कोर्ट के ट्रायल के दौरान ही की। वर्तमान में पीड़िता अपने पति के साथ रह रही है।