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MEDIA LIVE : स्थाई लोक अदालत का निर्णय: सेब उत्पादकों को बीमा कम्पनी ने किया भुगतान

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MEDIA LIVE DEHRADUN NEWS

मीडिया लाइव: उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सेब उत्पादन होता है। सेब की फसल बेहद नाजुक होती है। इसमें मौसम की मार को झेलने की क्षमता नहीं होती। ऐसे में सेब उत्पादक- काश्तकारों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है। इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ता है। दशकों से इस मामले में किसानों की तरफ से राज्य सरकार से फसल बीमा देने की मांग की जा रही थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने मौसम संबंधी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रारम्भ की।

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मामला है साल 2013 का

साल 2013 में पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण सेब उत्पादकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस पर पीड़ितों की तरफ से बीमा क्लेम किया गया। लेकिन बीमा कम्पनी ने काश्तकारों के नुकसान की तुलना में बेहद कम राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर दी। इससे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती थी। ऐसे में काश्तकारों की परेशानी ने बढ़ना ही था। हैरान-परेशान ये काश्तकार उपेन्द्र सिंह राणा, ऋषभ वेदी, राजमोहन सिंह व शूरवीर सिंह ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। स्थायी लोक अदालत देहरादून ने पीड़ित पक्ष कारों के मामले को बेहद गंभीरता से लिया। इसके बाद दोनों पक्षकारों के बीच काउंसलिंग कर बातचीत की गयी। इस पर सेब उत्पादकों के नुकसान और बीमा शर्तों और उसके उद्देश्यों को प्रमुखता से उठाया गया। इसके बाद बीमा कम्पनी ने सभी सेब उत्पादकों को प्रति व्यक्ति 1,83,000 रुपए क्षति पूर्ति देने के लिए सहमत हो गई। इस तरह सभी सेब उत्पादकों को बिना किसी न्याय शुल्क व अन्य जटिल प्रक्रिया के आपसी सुलह-समझौते के आधार पर 1,83,000 क्षतिपूर्ति मिल गयी है।

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गुरुवार को हुआ मामले में अंतिम फैसला 

यह निर्णय गुरुवार को स्थाई लोक अदालत देहरादून में हुआ। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद रहे। निर्णय पर बीमा कम्पनी के अधिवक्ता चित्रदीप राणा, वादी अधिवक्ता सुभाष परमार सहमति जताई गई। इस निर्णय में राजीव कुमार अध्यक्ष स्थाई लोक अदालत देहरादून, मंजूश्री सकलानी व उपेन्द्र सिंह बतौर सदस्य शामिल रहे।

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