MEDIA LIVE : शिक्षक की हत्या मामले में , गणित टीचर पत्नी और उसके प्रेमी निलंबित सिपाही को हुई उम्रकैद की सजा !
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मीडिया लाइव: देहरादून में शिक्षक की हत्या के चर्चित मामले में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी निलंबित सिपाही को अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर अलग-अलग धाराओं में 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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ये है घटना का आपराधिक विवरण !
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि, घटना 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में हुई थी। उस दिन देर रात पुलिस को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। किशोर चौहान राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण काडा, देवप्रयाग में कला पढ़ाते थे।
पहले लग रहा था ज्यादा शराब पीने से हुई मौत !
शुरूआत में माना जा रहा था कि, अत्यधिक शराब पीने के कारण शिक्षक की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि, उनकी हत्या गला घोंटकर की गई है। ऐसे में पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में कोई और भी बैठा हुआ है।
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तेजी से खुलासा किया था पुलिस ने !
पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में 17 जून को पुलिस ने किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया।
पत्नी भी गणित की शिक्षिका थी
स्नेहलता भी शिक्षक थीं और राजकीय इंटर कॉलेज शिवालीधार में गणित पढ़ाती थीं। पूछताछ में स्नेहलता ने बताया कि, वह अमित पार्ले से प्यार करती है और पति को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या अमित के हाथों कराई है।
बचाव पक्ष के वकीलों ने दी थी ये दलीलें, कोर्ट ने की खारिज, घटना को माना गंभीर प्रकृति का
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि, बुधवार को अदालत में सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई थी। मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 36 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि, दोनों का यह पहला अपराध है और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन अदालत ने इस अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए उम्र कैद की सजा का एलान कर दिया।