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MEDIA LIVE : भू कानून: धामी बोले- निवेशकों को नहीं रोक रहे, जमीन लूटने नहीं देंगे

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आज सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास जमीनों के दुरुपयोग की कई शिकायतें आयी थीं। इसलिए, हमने भूमि कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि हम किसी को यहां आने से नहीं रोक रहे हैं। निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं।लेकिन उत्तराखंड की जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भुकानून की मांग को लेकर जबरदस्त आवाज बुलंद हुई थी । लेकिन चुनाव होने और नतीजे आने की बाद उसपर कोई खास काम नहीं हुआ। हालांकि तब cm धामी सहित विपक्ष के नेताओं ने इसे बहुत गंभीर मुद्दा माना था।

अब एक बार फिर से यह मुद्दा एक बार गरमा रहा है। प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने बयान पर कायम हैं और इन दिनों इस मुद्दे पर गंभीर नजर आ रहे हैं।

उन्होंने भू कानून को लेकर उठ रहे सवालों पर खुलकर अपनी राय रखी हैं। उन्होंने कहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने कई सिफारिशें की हैं। लेकिन हम किसी को यहां आने से नहीं रोक रहे हैं, निवेशकों को भी नहीं। लेकिन उत्तराखंड की जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले कुछ दिनों में जमीनों के दुरुपयोग की कई शिकायतें आईं हैं।

सोमवार को उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण हेतु निर्णय लेंगे। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं।


भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो उत्तराखंड के लिए लंबे समय तक काम करने वाले कई लोगों ने मुझसे कहा कि कानून में कुछ संशोधन किए जाएं। हमने इसके लिए एक समिति गठित की थी, जिसने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने आगे कहा कि भू कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद उत्तराखंड के हित में भू कानून में संशोधन किया जाएगा।