कन्या भ्रूण हत्या रोकने को औचक निरीक्षण किये जाय: DM
मीडिया लाइव : गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत जिला सलाहाकार समिति की बैठक जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि पी.सी.पीएन.डी.टी एक्ट का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं नियमानुसार पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु औचक निरीक्षण किये जाय। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लिंग परीक्षण की शिकायत मिल रही है उन संस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जाय।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नैदानिक स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत बिना पंजीकरण चल रहे चिकित्सा केन्द्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि जिन पंजीकृत केन्द्रों द्वारा पंजीकरण नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है उन्हें नोटिस प्रेषित किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि माहवार अल्ट्रासाउण्ड के डाटा का विश्लेषण कर आगामी प्रस्तावित बैठक में चर्चा की जाय तथा 24 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन ए.एन.एम.टी.सी. पातालदेवी में किया जाय।
इस अवसर पर जिला समन्वयक हिमांशु मस्यूनी ने पंजीकृत केन्द्रों एवं आगामी प्रस्तावित कार्यक्रमों पर जानकारी दी। बैठक में कुमाऊ अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र भिकियासैंण, उत्तरायण हास्पिटल कसारदेवी, लाइफ केयर सेंटर अल्मोड़ा एवं रानीखेत पाॅलीक्लीनिक रानीखेत कके प्रकरणों पर चर्चा की गयी। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. विनीता शाह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सविता हंयाकी, डा. योगेश पुरोहित, भुवन बोरा, गिरीश जोशी, दीपक भट्ट, जगजीवन बिष्ट आदि उपस्थित थे।