MEDIA LIVE : पौड़ी जिले में 31 मई तक कर दें अपात्र लोग राशन कार्ड जमा, वरना तैयार रहें कानूनी कार्रवाई झेलने को , यहाँ होंगे ऐसे कार्ड जमा !
मीडिया लाइव, पौड़ी गढ़वाल : विधान सभा चुनाव से पहले से जारी राशन कार्ड सत्यापन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी गयी है। चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन पुनः सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने इस पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए पौड़ी जिले में जहाँ से इस पर रोक लगाने की बात सामने आई थी। वहीँ अब यहाँ डीएम ने शासन से मिले निर्देशों को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार समय-समय पर निर्धारित पात्रतानुसार राशनकार्ड का सत्यापन किए जाने को लेकर सख्त सख्त सन्देश जारी किया है।
जिलाधिकारी डॉ विजय जोगदंडे ने कहा कि आय के आधार पर कार्ड धारकों की पात्रता के मानक राज्य खाद्य योजना में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम हो। साथ ही अन्त्योदय में परिवार के किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय 4 हजार से कम हो, जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग व 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हो जिनकी आय का कोई साधन न हो।
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इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति विभाग ने अपात्र परिवारों के राशनकार्डो को निरस्त किये जाने की कार्यवाही 1 जून, से शुरू करने की कार्ययोजना तैयार कर ली है। डीएसओ के एस कोहली ने बताया कि उक्त कार्डधारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र राशनकार्ड धारक हैं, वे अपना राशनकार्ड खुद पूर्ति निरीक्षक,ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय तथा जिला पूर्ति कार्यालय में 31 मई, तक निरस्त करने को जमा कर कर दें। ऐसे में यदि सत्यापन में अपात्र कार्ड धारकों के राशन कार्ड पाए गये तो संबंधित के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
ऐसे में अब साफ हो चुका है कि सरकार किसी भी कीमत पर सरकारी राशन कि खुली लूट को जारी रखने के मूड में नहीं है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रखा आर्य सख्त रुख इख्तियार कर चुकी हैं। लिहाजा अब भी ऐसे लोगों के पास मौका है कि वे अपने ऐसे राशन कार्ड जमा करा सकते हैं जो सरकार की तरफ से जारी मानकों के विपरीत बने हैं।
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फोटो : प्रतीकात्मक