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योगी मॉडल के इस कानून को उत्तराखंड में लागू कर सकती है धामी सरकार

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मीडिया में चल रही एक खबर के अनुसार, उत्तराखंड सरकार विधानसभा में सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए ‘उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ लाने वाली है। बिल के नुकसान की भरपाई आरोपियों से होगी और इसके लिए सेवानिवृत्त  जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

खबर के मुताबिक इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान के वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी. कुल मिला कर यूपी की योगी सरकार के इस मॉडल को उत्तराखंड में लागू किये जाने की तयारी की जा रही है. इसी बजट सत्र में इस बिल को पेश किया जा सकता है.