Lockdown-4 : क्या रहेगा बंद, किसकी होगी इजाजत
लॉकडाउन-4 में मेट्रो, स्कूल- कॉलेज और हवाई सेवा बंद रहेगी. हालांकि दो राज्य आपसी सहमति से बसें और निजी वाहनों को चला सकते हैं.स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी. लॉकडाउन-4 के दौरान शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच सिर्फ जरूरी सर्विस को छोड़कर बाकी किसी भी तरह की व्यक्तिगत मूवमेंट प्रतिबंधित है.अपने इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए धारा 144 लगाए जाने का पूरा अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया है. सीनियर सिटीजन, 10 साल से कम के बच्चों का सामान्यतः बाहर निकलना बंद ही रहेगा.
लॉकडाउन-4 में सभी राजनीतिक सभाओं और वैवाहिक सभाओं पर भी रोक लगाई गई है. लॉकडाउन-4 के दौरान पूल, मॉल, रेस्तरां (होम डिलीवरी को छोड़कर), जिम भी बंद रहेंगे.
कंटेन्मेंट जोन में अब भी कड़ा प्रतिबंध जारी रहेगा. सामान्यतः घरों के बाहर मूवमेंट बंद रहेगा. केवल एसेंशियल सामानों की सप्लाई होगी. रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के बारे में फैसला अब राज्य सरकारें करेंगी.
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है उसपर जुर्माना लगेगा. दुकानों में 2 गज की दूरी का पालन करना होगा और 5 आदमी से ज्यादा लाइन में नहीं इकट्ठा होंगे.
सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना लागू रहेगा. शादियों में 50 आदमी और मौत पर 20 आदमी से अधिक इकट्ठा नहीं होंगे
@ नन्दलाल