परीक्षा केन्द्र में सेलुलर फोन व पेजर ले जाने की अनुमति नहीं
मीडिया लाइव, चमोली: परीक्षा को नकलविहीन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी के आदेशों के क्रम में परगना मजिस्ट्रेट चमोली राजकुमार पाण्डेय ने बताया कि परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगायी गयी है तथा 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे।
परीक्षा केन्द्र में किसी व्यक्ति को सेलुलर फोन व पेजर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। कोई व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के आसपास अस्त्र नहीं ले जाएगा। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेगी। परीक्षा केन्द्र में साहित्य, प्रेसनोट, पम्पलेट व पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाएंगे।
यह आदेश 21 जून की सायं 6 बजे से 22 जून की सायं 05 बजे तक तक प्रभावी रहेगा।