हयात होटल रेजिडेंसी का 24 घंटे का बार लाइसेंस आदेश निरस्त…

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मीडिया लाइव, देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद अंतर्गत होटल हयात रेसीडेंसी  को 24 घंटे बार संचालन की अनुमती को निरस्त करने की  संस्तुति पर  आबकारी आयुक्त ने उक्त अनुमति को निरस्त कर दिया है,जबकि  वर्तमान डीएम के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व  की आबाकारी आयुक्त द्वारा 27 अगस्त 2024 को हयात रेसीडेंसी को 24 घंटे  बार संचालन की संस्तुति प्रदान की गई थी, जिसे वर्तमान डीएम की संस्तुति पर निरस्त कर दिया गया है, जो कि अब निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही संचालित होगा।

राज्य एवं जनपद में प्रथमबार आबकारी मैन्यूयल सैक्शन 59 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा (सप्ताह अंत में 1 घंटा अतिरिक्त) अनुमति को डीएम ने एक झटकें में किया समाप्त।

बोल्ड स्टेप लेते हुए डीएम ने आबकारी विशेष शक्तियों का इस्तेमॉल करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु समय एवं शर्तों में किया परिवर्तन। नियम कानून सबके लिए एक समान नियमों का उल्लंघन पर प्रशासन/पुलिस की सघन अक्षम्य कार्यवाही रहेगी जारी, किसी को बक्क्षा नही जाएगाःडीएम

जिलाधिकारी सविन बंसल ने रात्रि में शराब के नशे के कारण बढती दुर्घटनाओं  के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आबकारी मैन्यूल के सेक्शन 59 वर्णित विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में प्रथमबार अन्य दिवसों के समान ही सप्ताह अंत में सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब आदि अनुज्ञापनों का संचालन  रात्रि 11 बजे तक ही किया जाएगा।

राज्य एवं जनपद में प्रथमबार आबकारी मैन्यूयल सैक्शन 59 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी जिलाधिकारी ने सप्ताह अंत में 1 घंटा अतिरिक्त बार संचालन की अनुमति की  वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा जिाधिकारी सविन बंसल ने जनपद देहरादून से समाप्त किया।  

जनपद में संचालित सभी होटल, रेस्टोंरेट के बार, पब अनुज्ञापन निर्धारित समयावधि रात्रि 11 बजे तक ही संचालित होंगे। डीएम द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के उल्लंघन की दशा में  विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।