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निठारी कांड मुख्य आरोपी को राहत से पीड़ित परिवार मायूस !

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  • बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी को न्यायालय से राहत मिलने पर पीड़िता के परिजन में दिखी मायूसी कहा सिस्टम पर अब भरोसा नहीं

मीडिया लाइव, गदरपुर: बहुचर्चित निठारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने पर पीड़ितों के परिजन मायूस नजर आ रहे हैं वहीं न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहें हैं। आपको बताते चलें बहुचर्चित निठारी हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिन्दर सिंह पंढेर को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने कोली और पंढेर पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय करते हुए उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

वही पंडेर और कोली ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपने मामले सिद्ध करने में विफल रहा इससे पूर्व कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मृत्युदंड मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था बहुचर्चित निठारी मामला वर्ष 2005 और 2006 के बीच घटित हुआ था और तब सुर्खियों में आया जब दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी में एक मकान के पास नाले में मानव कंकाल पाए गए ।

मोनिन्दर पंढेर उस मकान का मालिक था और कोली उसका नौकर था बाद में इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली के खिलाफ हत्या ,अपहरण ,दुष्कर्म और साक्ष को नष्ट करने के लिए 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया और पंढेर के खिलाफ अनैतिक मानव तस्करी के लिए आरोप पत्र दाखिल किया था उच्च न्यायालय ने साक्ष के अभाव में सभी मामले में दोनों को बरी कर दिया वहीं इस कांड में जान गवाने वाली एक लड़की के पिता ने कहा आरोपी ताकतवर और पैसे वाले हैं जबकि वह गरीब है इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हुआ और अपनी न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे