अवैध उपखनिज पर डीएम ने की कार्रवाई
मीडिया लाइव : गांव चटोली (मठलगा पिलंग) में नाप भूमि मे स्थापित स्टोन क्रेशर संयत्र के सामने क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमि में अवैध उपखनिज उत्खनन पाये जाने के मामले पर जिला मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने मोहन सिंह बर्तवाल पुत्र स्व. दुलप सिंह बर्तवाल तथा प्रकाश सिंह बर्तवाल पुत्र स्व. जोत सिंह बर्तवाल को नोटिस जारी कर एक पक्ष के अन्दर अर्थदण्ड स्वरूप आरोपित धनराशि जमा करने के आदेश जारी किये थे। अवैध खनिज उत्खनन  मामले में निर्धारित तिथि तक कोई स्पष्टीकरण न दिये जाने तथा आरोपित धनराशि खजाने में जमा न कराने पर जिला मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने पुनः दोनों आरोपियों को 24 अगस्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर आरोपित धनराशि जमा करने के आदेश जारी किये है। उन्होंने बताया कि ऐसा न करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भू-राजस्व की भाॅति वसूली के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
दूसरी ओर जिला मजिस्टेªट श्री जोशी ने बताया कि वाहन चैकिंग के दौरान अवैध उपखनिज रेता-बजरी परिहवन किये जाने पर एवं वाहन के कागजात न दिखाने पर वाहन चालक, स्वामियों पर प्राविधानों के तहत अर्थदण्ड स्वरूप धनराशि आरोपित की गई थी। उन्होंने बताया कि वाहन चालक शहनबाज निवासी रूडकी पर अर्थदण्ड स्वरूप आरोपित धनराशि 34,500 रूपये, वाहन चालक प्रवीन निवासी चटोली थाना-चमोली 36,000 रूपये, वाहन चालक,स्वामी नंदाबल्लभ जोशी निवासी विजयपुर-थराली 39,000 रूपये, वाहन चालक,वाहन स्वामी रमेश निवासी कोटडा-थराली, वाहन चालक जीतेन्द्र प्रसाद निवासी मेलखेत-थराली, वाहन चालक,स्वामी लक्ष्मण सिंह निवासी ल्वाणी-थराली पर 8-8 हजार रूपये, वाहन चालक,स्वामी आसिफ अली निवासी कोठियालसैंण-चमोली 7,500 रूपये एवं वाहन स्वामी सुरेन्द्र सिंह कुंवर मैन बाजार-चमोली द्वारा 2,33,750 रूपये निर्धारित आरोपित धनराशि चालान द्वारा कोषागार में जमा करने पर खनिज परिहार नियमावली की धारा के तहत उक्तानुसार वाहन चालक,स्वामियों के वाहन अवमुक्त के आदेश पारित कर दिये गये हैं।
जिलाधिकारी द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि यदि संबंधित के वाहन अन्य धाराओं में सीज न हो तो उपखनिज परिवहन पर आरोपित अर्थदण्ड व रायल्टी की धनराशि कोषागार चालान के माध्यम से जमा करने पर उक्तानुसार वाहन अवमुक्त कर दिये जांय।







