उत्तराखण्ड में कोरोना:14 नये केस दर्ज, इसके अलावा धार्मिक स्थल और होटल-रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की सशर्त इजाजत

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मीडिया लाइव, देहरादून: उत्तराखण्ड में कोरोना अपडेट: दोपहर के बाद 14 नये संक्रमित मामले दर्ज हुए हैं. जिसमें 13 हरिद्वार और एक देहरादून से है. जबकि आज दोपहर के बाद 30 अन्य लोग ठीक होकर घर चले गए हैं. अभी तक कुल 528 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. इस तरह इस वक्त तक राज्य में कोविड-19 संक्रमितो के 1355 केस दर्ज किए जा चुके हैं.

धार्मिक स्थल और होटल-रेस्टोरेंट, मॉल खोलने की मिली सशर्त इजाजत :

मीडिया लाइव, देहरादून: भारत सरकार के अर्थव्यवस्था को गति देने को लेकर मगत्वपूर्ण फैसले के तहत देश भर में लगभग पूरी तरह बंदी की मार झेल रहे होटल उद्योग को गति देने के लिए इसके तहत सभी तरह के होटल , रेस्टोरेंट के अलावा सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी इस पर अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके तहत राज्य में मंदिरों को खोलने की अनुमति दी गई है सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मंदिर खोले जा सकते हैं. लेकिन कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में मंदिर नहीं खुल सकेंगे.
डीएम को संक्रमण को ध्यान में रख कर निर्णय लेने का अधिकार :
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी मंदिर कमेटियों ट्रस्ट समेत तमाम मंदिर प्रबंधकों से चर्चा कर कैसे रिस्ट्रिक्शन रखा जा सकता है इसको लेकर फैसला ले सकते हैं इसके लिए जिला स्तर पर प्रोटोकॉल बनाया जाएगा वही चार धाम को भी खोलने का फैसला लिया गया है इसके तहत चार धाम देव स्थानम बोर्ड के साथ हुई चर्चा के बाद बेहद प्रतिबंधों के साथ यात्रा चलाई जाएगी जनता स्वास्थ्य को देखते हुए वही बड़ा फैसला लिया गया है.
उत्तराखंड से बाहर के तीर्थ यात्रियों को अनुमति नहीं :

सरकार ने होटल रेस्टोरेंट खोलने के भी आदेश :
चोरोना संक्रमण के कारण कंटेनमेंट जोन और देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में होटल रेस्टोरेंट भी नहीं खुल पाएंगे. उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि होटल से जुड़े हुए लोग कोविड-19 से इनफेक्टेड शहरों और वहां से जुड़े और लोगों की बुकिंग नहीं लेंगे. इसके लिए होटल कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. जसिमें साफ है कि ,उन्हें आने वाले कस्टमर से लिखित में अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वह उत्तराखंड में किसी भी सार्वजनिक स्थल और पर्यटन स्थल में नहीं जाएंगे. इन निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जानी तय की गई है. होटल कारोबारियों को राज्य सरकार और पर्यटन विभाग की एस ओ पी नियमावली का पालन करना होगा. रेस्टोरेंट भी धर्मिक स्थलों की तरह सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे. इसके अलावा आने वाले कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना होगा. इसके अलावा कौन वेटर किस टेबल में सर्व करेगा इसको भी रिकॉर्ड में मेंटेन करना होगा दिन और समय के अनुसार वही शॉपिंग मॉल सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक खुलेंगे. इसमें भी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र और कंटेनमेंट जोन में कोई होटल रेस्टोंरेंट या मॉल नहीं खुलेंगे. इसके निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं. सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है.

केंद्र के दिशा निर्देशों का भी करना होगा पालन: 

सभी नगर निगम को इस बात की अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह सभी बचाव के साधन उपयोग करेंगे जिससे कोरोना की लड़ाई लड़ी जा सके वहीं एयर कंडीशन को लेकर भी केंद्र और गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करना होगा वही मॉल के प्रबंधन के लिए कई तरह के नियमां को मानने के लिए अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ेगी. इसमें केवल 50 फीसदी दुकानें ही 1 दिन में खुल सकें वहीं बड़ी संख्या में लोग मॉल में ना पहुंचे इसको लेकर भी जिला प्रशासन ने मॉल प्रबंधन के साथ कोआर्डिनेशन बनाना होगा।