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ये हो सकती है पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए योग्यता

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देहरादूनः जुलाई-अगस्त में उत्तराखंड में कभी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है. जिसे लेकर पंचायती राज विभाग इन दिनों तैयारियों में जुटा हुआ है. प्रदेश के १२ जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं. अगर जिस तरह चर्चा है उस पर यकीन किया जाये, तो पंचायती राज एक्ट में संसोधन के बाद इस बार पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग चुनाव अखाड़े से बाहर हो सकते हैं. निकाय चुनाव में यह प्रावधान पहले ही लागू हो चुका है. लोगों के बीच इस बात पर चर्चाओं का दुआर शुरू हो चुका है. इसके अलावा सूत्रों की माने तो शासन में इस पर सहमती बन चुकी है.
बता दें कि साल 2016 में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए पंचायती राज एक्ट बनाया गया था. जिसके बाद अब सरकार पंचायती राज एक्ट में कुछ संसोधन कर सकती है. वहीँ सरकार निकाय चुनाव की तरह ही पंचायतों में भी चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त का निर्धारण कर सकती है. साथ ही हरियाणा की तरह पंचायत चुनाव प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करने को लेकर भी मंथन चल रहा है. इसके लिए बीते साल पंचायती राज मंत्री ने अधिकारियों को इससे जुड़े तथ्य जुटाने को कहा था.वहीं, इस बार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव सितंबर महीने में होना संभावित माना जा रहा है. इससे पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद पंचायती राज एक्ट में संसोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाने की संभावना है. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस एक्ट को संसोधित किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक़ राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को वर्गों के अनुसार रखा है. सामान्य वर्ग के लिए हाईस्कूल, एससी-एसटी वर्ग के लिए आठवीं और महिलाओं के लिए पांचवी पास होना जरूरी होगा. मामले पर शासन स्तर पर गहनता से चर्चा चल रही है.