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विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जागरूकता शिविर का आयोजन

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मीडिया लाइव, देहरादून : उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून प्रेम सिंह खिमाल के निर्देशानुसार मंगलवार को महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन छत्रिया चेतना मंच, कल्याण संस्था ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिनके द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

शिविर में सचिव/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवा के बारे में उपस्थित प्रतिभागियों को जागरूक किया। संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी देहरादून ने सड़क सुरक्षा कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिसमें उन्होंने बताया कि जब भी कोई रोड पर गाड़ी लेकर निकलते हैं, अपने पास यह मुख्य दस्तावेज जिनमें लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इसके अलावा गाड़ी चलाते समय हेलमेट तथा सीट बेल्ट का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। वहीँ ट्रैफिक सिग्नल के बारे में भी उन्होने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अंत में उन्होंने डिजी लॉकर एप के बारे में भी बताया और इसके फायदे की जानकारी दी।

इस मौके पर एलआईसी के वरिष्ठ प्रबंधक मयंक थपलियाल ने एलआईसी के फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें पेंशन जैसे सुविधाओं के बारे में बताया गया तथा समय-समय पर एलआईसी की तरफ से चौरिटी के रूप में एंबुलेंस बस आदि विभिन्न संस्थाओं एवं सरकारी विभागों को दिए जाने के बारे में बताया गया। वहीं वर्तमान में एलआईसी में लगभग 12.3 लाख एजेंट पूरे देश में कार्यरत है जो समाज के विभिन्न स्तर के लोगों के साथ जुड़े है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट ने अपने विभाग की जनहित की विभिन्न योजनाओं के सम्बंध में जानकारी दी गयी। उन्होंने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें विधवा पेंशन प्रतियोगिता पेंशन, अविवाहित पेंशन, पति के लापता होने पर भी उनके लिए भी पेंशन के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने यह बताया कि अनाथ बच्चों के लिए 4000 रुपये महीना भी दिया जाता है। अनाथ बच्चों के लिए संस्था का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

क्षेत्राधिकारी थाना रायपुर अभिनव चौधरी द्वारा उपस्थित छात्राओं को साइबर लॉ जिसमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी दी गई तथा बारकोड स्कैन से पैसे देने व साइबर फ्रॉड होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले फ्रॉड के विषय पर विशेष जानकारी दी गई।

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देहरादून अंबर कोटनाला ने राइट टू एजुकेशन एवं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों से भीख मांगवाना भी एक अपराध होता है, बाल विवाह में सम्मिलित होना भी एक अपराध है जैसे कानून के बारे में जानकारी दी गई। निशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।