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MEDIA LIVE: देहरादून की बेशकीमती भूमि मामले को लेकर हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

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मीडिया लाइव, नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून के रिंग रोड के समीप की बेशकीमती भूमि राजस्व रिकार्ड में याचिकाकर्ता के नाम दर्ज करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

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न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में संतोष अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। संतोष के अनुसार उसकी मां इंद्रावती ने इस जमीन क उसके नाम किया है। इस आधार पर 2020 में संतोष कुमार ने देहरादून रिंग रोड स्थित करीब 25 बीघा जमीन पर दावा करते हुए एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की प्रार्थना की।

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एसडीएम ने जमीन संतोष के नाम पर दर्ज करने के आदेश पारित किए। इस मामले में दूसरे पक्ष के उमेश कुमार ने खुद को भूमि का मालिक बताते हुए एसडीएम के आदेश को कमिश्नर गढ़वाल की कोर्ट में चुनौती दी। उमेश का कहना था कि यह जमीन उसकी है और राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि का असली वारिस है। कमिश्नर ने एसडीएम के आदेश को रद कर दिया।

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इसके बाद संतोष अग्रवाल ने कमिश्नर कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दाखिल की। कमिश्नर कोर्ट ने आदेश पारित करने इनकार कर दिया तो संतोष ने उस आदेश को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद संतोष की याचिका को खारिज कर दिया।

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