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हेली सेवा को संचालित करने की वन विभाग से नही है अनुमति, वन विभाग ने किया केस दर्ज

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मीडिया लाइव, मसूरी : मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट से संचालित हेली सेवा कंपनी को मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल से ऊपर से हेली सेवा को संचालित करने के लेकर वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी से हुआ है। वहीं वन विभाग ने विनोग हिल और वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के ऊपर से संचालित की जा रही हेली सेवक कंपनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस भी दर्ज कर दिया है।

मसूरी वन विभाग के डीएफओ वैभव कुमार ने बताया क़ि उनकी संज्ञान में आया है कि जॉर्ज एवरेस्ट में हेली कंपनी द्वारा बिना वन विभाग के अनुमति के मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल से ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है जिसको लेकर उन्होंने अपने अधिकारियों से जांच कराई गई। जिसमे स्पश्ट हुआ कि हैली सेवा कमपनी नियमों को ताक पर रखकर मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल से ऊपर संचालित की जा रही थी जिसको लेकर वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा वाइल्डलाइफ एक्ट में संबंधित कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है।

उन्होने कहा कि संबंधित कंपनी को वन विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है वह मसूरी में संचालित हेलीकॉप्टर की डिटेल्स भी मांगी गई है और यह भी बताया गया है कि अगर वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल के ऊपर से हेलीकॉप्टर का संचालन नियमित रूप से करना है तो उसके लिए उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर कंपनी को लीगल नोटिस देकर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर उनको हेलीकॉप्टर सेवा जारी रखनी है तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस से लेने विधिक अनुमति लाने के उपरांत ही जारी रखी जा सकती है।