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विवाह समारोह के लिए रहेगी 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर प्रदान करने की अनुमति

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मीडिया लाइव, देहरादून : वैश्विक संकट के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति में आई कठिनाइयों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासनादेश के क्रम में विवाह समारोह हेतु एलपीजी गैस के आवंटन के लिए 10 प्रतिशत एसओपी निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत विवाह आयोजनों के लिए आवश्यकता अनुसार अधिकतम 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली में उक्त व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। विवाह समारोह हेतु गैस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों का भली-भांति परीक्षण करने के उपरांत पात्र आवेदकों को अस्थायी गैस कनेक्शन जारी करने हेतु संस्तुति की जाएगी।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि संस्तुति के उपरांत संबंधित एलपीजी वितरक द्वारा अस्थायी कनेक्शन जारी कर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन करें तथा किसी भी प्रकार की भ्रांति या असुविधा की स्थिति में विभाग से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें ।