पौड़ी में लागू होगी नई यातायात व्यवस्था : इस खबर को जरूर पढ़ें, अगर आप पौड़ी जाने वाले हैं
मीडिया लाइव, पौड़ी : जिला मुख्यालय के सड़क मार्गों में बाधा मुक्त यातायात व्यवस्था सञ्चालन के लिए उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 53 तहत मोटर वाहनों की पार्किंग तथा सुव्यस्थित यातायात एवं पैदल व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुवंर ने पौड़ी में नई यातायात व्यवस्था लागू कर दी है.
शहर में सुबह नौ से लेकर चार बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहन-डम्पर का प्रवेश पूर्ण तरह बंद रहेगा. जिसमें श्रीनगर से आने वाले भारी वाहन को प्रेमनगर, देवप्रयाग से आने वाले भारी वाहन की खांड्यूसैंण तथा कोटद्वार से आने वाले वाहनों की नो-एन्ट्री बुआखाल में की जाएगी। कोटद्वार और पाबौ से आने वाले भारी वाहनों को बुआखाल से डायवर्ट होकर कंडोलिया मार्ग होते हुए देवप्रयाग और श्रीनगर की तरफ भेजा जायेगा। वहीँ शहर में आने वाले वाहन कंडोलिया मंदिर होते हुए सर्किट हाउस के रास्ते शहर में प्रवेश करेंगे। सभी टैक्सी स्टैंड प्वाइंटों के वाहन निर्माणाधीन बस अड्डे के नीचे बनी पार्किंग (न्यू टैक्सी स्टैंड) से अपने-अपने रूटों पर संचालित होंगे। इस व्यवस्था के तहत जो पूर्व में निर्धारित किये गये प्वांइट गैस गोदाम, पावर हाउस, देव मेडिकल, पीडब्ल्यूडी तिराहा, सत्याखाल आदि सभी प्वांइट से कोई टैक्सी संचालित नहीं होगी। श्रीनगर टैक्सी स्टैंड के खाली वाहन अपने नंबर की प्रतीक्षा में तिमली रोड पर पार्क होंगे। कोटद्वार, देहरादून, अगरोड़ा, खिर्सू, पाबौ टैक्सी स्टैंड के खाली वाहन अपने नंबर की प्रतिक्षा में छतरीधार की पार्किंग में पार्क होंगे। कल्जीखाल, ल्वाली वाले वाहन कंडोलिया में तथा खांड्यूंसैंण, घुड़दौड़ी, सबदरखाल टैक्सी स्टैंड के खाली वाहन अपने नंबर की प्रतिक्षा में छतरीधार पार्क होंगे। सत्याखाल जाने वाले टैक्सी वाहन न्यू टैक्सी स्टैंड से संचालित होंगे तथा अपने नंबर की प्रतिक्षा छतरीधार पार्किंग में करेंगे। कोई भी टैक्सियां एवं प्राइवेट वाहन अनावश्यक रूप से सड़क पर खड़ा नहीं रहेगा। सभी वाहन निर्धारित पार्किंग एवं सड़क पर बनी सफेद लाइन के अंदर ही पार्क हांगे। नगर पालिका तिराह से पीडब्ल्यूडी तिराह तक पार्क होने वाले प्राइवेट वाहन मधुबन होटल के सामने नई पार्किंग/गैस गोदाम पार्किंग पर पार्क होंगे। नगर पालिका तिराहे से कोटद्वार तिराह तक पार्क होने वाले प्राइवेट वाहन देव मेडिकल के सामने पुलिस कार्यालय के सामने नई पार्किंग पर पार्क होंगे। आदेश में पौड़ी बाजार के सभी व्यापारी अपने दुकान का सामान नाली के बाहर सड़क की तरफ नहीं रखेंगे साथ ही दुकान के सामाने फड़-फेरी, ठेली वाले को स्थान नहीं देंगे, उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही कर चालान किया जाएगा। साथ ही फड़-फेरी, ठेली वाला कोई भी सड़क पर यातायात बाधित नहीं करेंगे। जिस पर उन्होंने यातायात व्यवस्था के अनुसार यातायात के नियमों का पालन करने को कहा है।