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MEDIA LIVE : दरिंदे को सजा : मासूम को बनाया था हवस का शिकार

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मीडिया लाइव , पौड़ी : दुराचार के दो साल पुराने प्रकरण में दोषी पाए जाने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत 6 साल की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने इस मामले में दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला जिले के लैंसडौन थाना क्षेत्र का है।

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जिला न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता बी एस रावत ने बताया कि लैंसडाउन थाना क्षेत्र के तहत 18 जनवरी 2020 को दुराचार का एक मामला सामने आया था। मामले के मुताबिक लैंसडाउन थाना क्षेत्र में एक युवक मोनू उर्फ चीना (25) ने गांव में अपनी बुआ की शादी में आयी 4 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना दिया।

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पीड़ित और आरोपी दोनों इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मामले का परिजनों को तब पता चला जब ये बालिका काफी देर से दिखाई नहीं दी। काफी ढूँढ़-खोज की गयी , लेकिन बेटी का कहीं कोई पता नही चला। इस पर पिता ने 18 जनवरी की दोपहर पुलिस को सूचना दी। जिस पर परिजनों के साथ पुलिस ने भी उसे आसपास के क्षेत्र और जंगल में ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन करने के बाद बालिका जंगल में मोनू उर्फ चीना के साथ मिली ।

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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस दौरान मोनू उर्फ चीना अश्लील अवस्था में पाया गया। यही नहीं बालिका के शरीर पर जख्म भी पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां न्यायालय ने मोनू उर्फ चीना को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में 6 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई । साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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