MEDIA LIVE : रामपुर तिरहा कांड : न्याय की एक और उम्मीद जगी !
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड के आरोपी मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह, सीबीआई जिला जज देहरादून, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
हाईकोर्ट ने जिला जज/ विशेष जज सीबीआई देहरादून से इस मामले को देहरादून से मुजफ्फरनगर स्थानांतरित करने के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, उत्तराखंड आंदोलनकारी अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष रमन साह ने जिला जज व विशेष जज सीबीआई देहरादून की अदालत द्वारा मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित मुकदमे को देहरादून से मुजफ्फरनगर कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
याची का कहना है कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड आंदोलन के दौरान दिल्ली जा रहे सैकड़ों उत्तराखंडियों के साथ रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ था। इस मामले की सीबीआई जांच के बाद सीबीआई ने देहरादून की अदालत में उक्त आरोपियों के खिलाफ 304 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। जिसका कोर्ट ने 302 के तहत संज्ञान लिया था। इस मामले में अधिवक्ता रमन साह ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाईकोर्ट में दायर करने की छूट दी थी। जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में दायर हुआ है, जबकि मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।