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MEDIA LIVE: पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर भी अब लगेगा जुर्माना

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अगले तीन दिनों में केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होगा। ये सभी कारों के लिए नियम लागू किया जाएगा। इसे राज्य सरकारों को लागू कराना होगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है, कार में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा

नई दिल्ली : कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। गौरतलब है कि आमतौर पर अभी पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग अक्सर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं लेकिन बढ़ते हादसों को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एक कार्यक्रम में साइरस मित्री की कार दुर्घटना में हुई मौत का भी जिक्र किया। गडकरी ने इस कार्य्रकम के दौरान जुर्माने की बात कही।

उन्‍होंने कहा कि कार ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने वाले को सीट बेल्ट तो लगाना ही है। इसके साथ ही यदि कार में पीछे वाली सीट पर बैठने वाले अगर सीट बेल्ट नही लगाएंगे तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। अगले तीन दिनों में केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी होगा। ये सभी कारों के लिए नियम लागू किया जाएगा. इसे राज्य सरकारों को लागू कराना होगा। 

गौरतलब है कि अभी हाल ही में देश के नामी उद्योग समूह टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और जानेमाने बिजनेस टायकून सायरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे मर्सडीज कार से सफर कर रहे थे। सफर के दौरान मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। इस हादसे के बाद तुरंत देश भर में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाने की जरूरत पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। इसे भारत सरकार ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जिसपर जल्द केंद्र सरकार नए सिरे से निर्देश जारी करेगी।

हालांकि सामान्य सी बात है कि जब कार निर्माता कंपनियां पीछे की सीट पर सुरक्षा के नजरिए से सीट बेल्ट लगा कर देती हैं। तो वह पहले से ही एमवी एक्ट के दायरे में शामिल होगा। ऐसे में ये महज नियमों को लागू करने और उसपर बरती जा रही शिथिलता का मामला तो है ही। इसके अलावा हमारी लापरवाही का नतीजा ज्यादा है।