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पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियम ना मानने पर लाइसेंस होंगे रद्द…

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मीडिया लाइव, देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, डीएम ने बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

डीएम ने निर्देश दिए कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में वर्णित प्राविधानों का पालन न करने तथा समय से सेन्टर नवीनीकरण आवेदन न किये जाने पर सम्बन्धित का लाईसेंस कैंसिल किया जाए। साथ ही निर्देशित किया कि पब्लिक सुरक्षा के दृष्टिगत सभी केन्द्रों पर फायर सेफ्टी उपकरण लगाये जाने, प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से चस्पा रहे।

अब सभी सेन्टरों पर भवन नक्शा तथा फायर सेफ्टी प्रबन्ध, प्रदूषण निमयंत्रण बोर्ड की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है इसके लिए डीएम ने बैठक में निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कडे़ शब्दों में कहा कि अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल उपचार तक ही सीमित रहे, अनैतिक किरदारों पर जिला प्रशासन द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए कार्यवाही की जाएगी। ऐसा करते पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड केन्द्रों की सीधा मान्यता रद्द की जाएगी। कहा कि तकनीकि का उपयोग जनहित के लिए रहे, अनैतिक कार्य करने वालों को जिले में कोई जगह नही है।

ऐसा कृत्य करते पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रोस्टर बनाकर क्षेत्रवार सेन्टरों का निरीक्षण करें निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित एसडीएम एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए। साथ सेक्स रेसियो आंकड़ों का अवलोकन करने पर सहसपुर ब्लॉक का सेक्स रेसियो ब्लॉक की तुलमना में काफी कम पाया गया । जिस पर डीएम ने सहसपुर ब्लॉक में सेक्स रेशियो सोशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए, जिसमें सम्बन्धित एसीएमओ, महिला चिकित्सक सहित सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि भी टीम में हो।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज शर्मा, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, जेडी लॉ जीसी पंचौली, डीजीसी जीपी रतूड़ी, वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट जेपी नौटियाल, डॉ निखिल कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेन्द्र कुमार, डॉ ममता बहुगुणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास जितेन्द्र कुमार, सहित सम्बन्धित अधिकारी, समिति के सदस्य आदि उपस्थित रहे।