लघु उद्योगों के संचालन को सशर्त ऑनलाइन अनुमति
मीडिया, लाइव,गोपेश्वर : लॉक डाउन जारी रहते हुए सोमवार से जिन उद्योगों को कामकाज की ढील दी जाएगी उनकी अनुमति की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस सबके बावजूद भी उद्योगों को लॉकडाउन के सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अन्य तमाम महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा. जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि उद्योग इकाइयों में उत्पादन शुरू करने के लिए उद्योग केन्द्र के सिंगल विडों पोटर्ल investuttarakhand.comपर अनुमति हेतु कोई भी उद्यमी आवेदन कर सकता है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीन मई तक लाॅकडाउन को बढाया गया है। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा मिनी औद्योगिक अस्थानों में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन शुरू करने के लिए कुछ शर्तो पर छूट दी जा रही है। उद्योगों को संचालित करने के लिए कोविड 19 की रोकथाम हेतु जारी एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करना होगा। जनपद में मिनी औद्योगिक अस्थान कालेश्वर में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े लगभग 16 उद्यम स्थापित है। कालेश्वर में उत्पादन शुरू करने के लिए अभी तक 03 फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिटों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। चमोली जिला प्रशासन ने इन उद्यमों को उत्पादन शुरू करने की अनुमति जारी कर दी है।
लाॅकडाउन में अब कृषि से संबधित कार्यो, सड़क निर्माण से जुड़े अधूरे कार्यो को पूरा करने एवं उद्यम इकाईयों में उत्पादन शुरू करने हेतु आवेदन के आधार अनुमति दी जा रही है। जबकि दैनिक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में पहले से ही छूट दी गई है