जम्मू कश्मीर से Article 370 खत्म, देखिए कश्मीर High Court पर लहराया तिरंगा
दिल्ली – राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को वापस लेने की घोषणा की। कश्मीर में प्रत्येक संस्थानों में भारतीय झंडो का दिखना सुरु हो गया है। इसी क्रम में कश्मीर High Court पर लहराया तिरंगा। पुरे भारत में इस पर ख़ुशी का माहौल है। वहीं बौखलाए पाकिस्तान ने इसपर बयान जारी किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कल कश्मीर पर भारत सरकार के कदम को लेकर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है।
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क्या है आर्टिकल 370?
जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई, 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306ए (अब आर्टिकल 370) को स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था। लेकिन इससे करीब एक महीना पहले 17 अक्टूबर, 1949 को आर्टिकल 306ए भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। ‘इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऐक्सेशन ऑफ जम्मू ऐंड कश्मीर टु इंडिया’ की शर्तों के मुताबिक, आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवा अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई।