भारतीय ध्वज संहिता: सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी
मीडिया लाइव, पौड़ी : भारतीय ध्वज संहिता-2002 (संशोधित 2021 एवं 2022) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम-1971 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान एवं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
प्रशासन द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज देश की गरिमा, सम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, इसलिए इसके उपयोग में निर्धारित नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। निर्देशों में कहा गया है कि कार्यक्रमों एवं आयोजनों में उपयोग किए जाने वाले विशेष रूप से कागज से बने राष्ट्रीय ध्वजों का उपयोग के उपरांत सम्मानपूर्वक निस्तारण किया जाए तथा उन्हें जमीन पर फेंकने या अपमानजनक स्थिति में छोड़ने से बचा जाए।
उल्लेखनीय है कि भारतीय ध्वज संहिता के भाग-2 के पैरा 2.2 की धारा (ग) के तहत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं खेलकूद आयोजनों के अवसर पर कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर लहराए जा सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ऐसे ध्वजों को विकृत करना या जमीन पर फेंकना नियमों के विरुद्ध है। इनका निस्तारण उनकी गरिमा के अनुरूप एकांत में सम्मानपूर्वक किया जाना आवश्यक है।