जाने चुनाव के दौरान आप कितनी नकद राशि बेझिझक निकाल सकते हैं
मीडिया लाइव : लोक सभा सामान्य निर्वाचन के सफल संपादन को लेकर व्यय लेखा के नोडल अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने गुरूवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में सभी बैंक शाखा प्रबन्धकों के साथ बैठक करते हुए चुनाव के दौरान संदेहास्पद नकदी निकासी की दैनिक जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
व्यय लेखा के नोडल अधिकारी ने कहा कि सभी बैकर्स निर्वाचन के दौरान किसी भी खाते से संदेहास्पद एक लाख से अधिक नकद निकासी तथा दस लाख से अधिक की सभी नकद निकासी की दैनिक रिपोर्ट लीड बैंक अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते से एक लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी या जमा करने तथा अन्य कोई भी संदेहजनक नगद लेन-देन, जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है आदि असामान्य एवं संदेहास्पद नगद निकासी के संबध में तत्काल जानकारी उपलब्ध करें। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन खर्चे के लिए अलग से बैंक खाता खोला जायेगा तथा इसी खाते के माध्यम से निर्वाचन संबधी सभी व्ययों का लेन देन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हर अभ्यर्थी को लोक सभा चुनाव प्रचार पर खर्च करने के लिए 70 लाख की सीमा निर्धारित है तथा कोई भी अभ्यर्थी इस सीमा से अधिक व्यय नही कर सकता है।
नोडल अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान कैश परिवहन वाहनों की भी उडनदस्ता टीमों द्वारा बारीकी से जाॅच की जायेगी। कहा कि एटीएम व बैंकों में कैश पहुॅचाने वाले वाहन पर कैश परिवहन से संबधित पुख्ता दस्तावेज एवं कार्मिकों के पहचान पत्र होना आवश्यक है, अन्यथा अवैध कैश परिवहन मानकर सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसलिए कैश परिवहन से संबधित सम्पूर्ण कागजात वाहन पर उपलब्ध रहे।
बैठक में कोषाधिकारी दीपक चन्द्र भट्ट, लीड बैंक अधिकारी जीएस रावत, एसबीआई शाखा प्रबन्धक पीएस राणा, पीएनबी सीनियर मैनेजर बीएस राणा सहित समस्त बैंकों के मुख्य शाखा प्रबन्धक मौजूद थे।