शादी से पूर्व वाहनों को ‘‘सेफ सफर ऐप’’ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन जरूरी: डीएम
मीडिया लाइव, पौड़ी: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि नशे में वाहनों का संचालन व ओवर लोडिंग पर वाहन संचालकों पर सख्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
शनिवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी के लेवल पर रोड़ सेफ्टि को लेकर एक कमेठी का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि कमेठी में ब्लॉक स्तर के उच्च अधिकारियों को भी शामिल करें। जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह कमेठी मोटर मार्गो के असुरक्षित स्थानों को चिन्हित करेगी। जिससे उन स्थानों पर समय पर सुरक्षा हेतु कार्य किये जाएंगे। जिलाधिकारी ने आरटीओ, पुलिस व उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि ओवर लोडिंग वाहनों पर विशेष ध्यान रखें और पकड़े जाने पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि दुपहिया वाहन संचालकों द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं करने व तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर चालानी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि रोड़ सेफ्टि को लेकर गंभीरता से कार्य करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि शादियों के लिए बुक हुए वाहन स्वामियों को सेफ सफर एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने आरटीओ को निर्देश दिये कि रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने पटवारियों को भी सख्त निर्देश दिये कि शादी में चलने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन चेक करना सुनिश्चित करें। बैठक में आरटीओ ने बताया कि शादियों में बुक टैक्सी-मैक्सी वाहन स्वामी सीधे सेफ सफर एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जबकि बसों को शादी से पूर्व आरटीओ कार्यालय से शादी के लिए अस्थाई परमिट लेना होगा और उसके बाद सेफ सफर एप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करना होगा।
बैठक में बताया कि परिवहन विभाग द्वारा माह जनवरी से अक्टूबर तक 35112 चालन व पुलिस विभाग द्वारा 30908 चालन किये हैं।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ, आरटीओ द्वारिका प्रसाद, अधिशासी अभियंता लोनिवि दिनेश बिजल्वाण, अधिशासी अभियंता बैजरो लोकेश कुमार, आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।