सस्ते गल्ले की दुकान पर ये नियम होंगे लागू
मीडिया लाइव, पौड़ी : जिलापुर्ति अधिकारी केएस कोहली ने बताया कि शासन ने लाॅकडाउन की स्थिति में वितरित होने वाले समस्त योजनाओ के तहत प्राप्त खाद्यान्नों का सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को बाॅयोमैट्रिक के स्थान पर राशन कार्ड ऑथेन्टीकेटेड ऑनलाइन ट्रांजेेक्शन अनिवार्य रूप से किया जाना है। कार्यालय ने पहले भी और अब भी लगातार समस्त उचित दर विक्रेताओं को अपनी-अपनी दुकानो में रेट लिस्ट-सूचना पट्ट-स्टाॅक एवं राज्य खाद्य आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शिकायत निवारण अधिकारी का नाम व पदनाम दूरभाष नं.-मेल आई-डी एवं टोल फ्री नं. अनिवार्य रूप से चस्पा कराने तथा जनपद स्थित समस्त गैस एजेन्सीयों को सिलेण्डर तोल के देने तथा गैस सिलेण्डर की होम डिलवरी किये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया है।
सभी उचित दर विक्रेताओं/समस्त गैस एजेन्सी धारकों को सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त निर्देशो का कडा़ई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उपभोक्ताओं को खाद्यान्न/गैस की आपूर्ति एवं खुले बाजारों में दैनिक उपभोग की वस्तुएं-सब्जियों की निर्वाद आपूर्ति-वितरण बनाये रखे जाने तथा खाद्यान्नों की कालाबाजारी-ओवर रेटिंग रोके जाने और सोशल डिस्टेन्स बनाये रखे जाने हेतु निरन्तर आकस्मिक निरीक्षण-छापे की कार्यवाही करते हुए आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये। यदि किसी भी क्षेत्र विशेष से शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कडी़ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।