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सूचीबद्ध पराविधिक कार्यकर्ताओं को ही नालसा देता है मान्यता

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मीडिया लाइव, चमोली: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुनीत कुमार ने स्पष्ट किया है कि पराविधिक कार्यकर्ता/अधिकार मित्र (PLVs) के रूप में केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही सम्बद्ध/ चयनित/ प्रशिक्षित एवं सूचीबद्ध किया जाता है। उन्होंने कहा इसे नालसा द्वारा मान्यता दी जाती है।

हाल ही में नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर एसोसिएशन नामक संस्था द्वारा PLVs के प्रतिनिधित्व और मान्यता का दावा किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा ऐसी किसी भी संस्था को सम्बद्धता/ मान्यता/ प्राधिकार अनुमोदन नहीं दिया गया है।पुनीत कुमार ने बताया कि केवल वही PLVs मान्य हैं, जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयनित, प्रशिक्षित और सूचीबद्ध किया गया हो। ये कार्यकर्ता पूर्णतः स्वयंसेवक होते हैं और नालसा (NALSA) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करते हैं।

उन्होंने ने जनता से अपील की है कि किसी भी निजी संस्था द्वारा किए जा रहे ऐसे दावों पर विश्वास न करें, क्योंकि यह पूरी तरह अवैध है। आमजन से अनुरोध है कि वे इस विषय में जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।