जन-धन खातों पर निकासी के लिए नए नियम
नई दिल्ली : आरबीआई ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर बताया- KYC वाले जनधन अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से एक महीने में 10,000 रुपए ही तक निकाल सकते हैं। NON- KYC अकाउंट होल्डर…
NON- KYC अकाउंट होल्डर के लिए एक महीने में विद्ड्रॉअल लिमिट 5000 रुपए है, यदि उसने 9 नवंबर के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट जमा किए हैं।” – “लेकिन अगरकिसी शख्स ने 9 नवंबर के पहले अपने जनधन अकाउंट में पैसे जमा किए थे, तो वह एक महीने में 10,000 रुपए तक निकाल सकता है.
बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत देशभर में 25.58 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए हैं। अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तब क्या करें? – आरबीआई ने कहा है कि ऐसी स्थिति में KYC वाले अकाउंट होल्डर ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं और.10,000 की तय लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। – लेकिन इसके लिए ब्रांच मैनेजर को इमरजेंसी या जरूरत बतानी होगी।…
केंद्र सरकार के अलर्ट करने के बावजूद जनधन अकाउंट में 9 नवंबर के बाद काफी तेजी से डिपॉजिट हुआ। 23 नवंबर तक इन अकाउंट्स में 73 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं। – रिजर्व बैंक और सरकार को इस बात की आशंका है कि जनधन अकाउंट का ब्लैकमनी खपाने में तेजी से इस्तेमाल हुआ है।बता दें कि जनधन अकाउंट ज्यादातर ऐसे लोगों के हैं, जो पिछड़े और गरीब तबके से आते हैं। ऐसे में, ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों के अकाउंट का ब्लैकमनी रखने वाले कुछ लालच देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। – नोटबंदी के बाद 15 दिन में ही जनधन अकाउंट्स में 28 हजार करोड़ रुपए जमा हुए थे। यह रकम जनधन स्कीम शुरू शुरू होने के बाद 15 महीनों में जमा रकम के बराबर है।