ऐसे रखेगा लोकसभा चुनाव पर आयोग नजर

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मीडिया लाइव : लोकसभा चुनाव के दौरान आर्दश आचार संहिता के तहत विभिन्न क्रिया कलापों के क्रियान्वयन निर्वाचन व्यय की नियमित माॅनिटरिंग के संबध में निर्वाचन आयोग ने देशभर में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया है , जिसमें वीडियो निगरानी दल, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल तथा उड़न दस्ता टीमों को निर्वाचन के दौरान प्रतिदिन संपादित किये जाने वाले कार्यो की जानकारी दी गई है।
आयोग के तरफ से सभी कार्मिकों को निर्वाचन दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निवर्हन करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्थैतिक निगरानी, वीडियो निगरानी व उडन दस्ता टीम सदस्यों को फिल्ड में विनम्रता, मर्यादित एवं शिष्टता के साथ आपस में बेहतर तालमेल रखते हुए कार्य करने को कहा। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्वाचन कार्यो के लिए सौंपे गये दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारी भी नामित किये जा चुके हैं, चुनाव के दौरान आर्दश आचार संहिता के तहत गठित उडन दस्ता, वीडियों निगरानी तथा स्थैतिक टीमों को प्रतिदिन व्यय लेखा विवरण तैयार करने के संबध में जानकारी दी। अभ्यर्थियों के चुनवा प्रचार संबधी जुलूस, जनसभा, रैली आदि की स्पष्ट रूप से वीडियों रिकार्डिग करते हुए निर्धारित प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने को कहा। किसी भी व्यक्ति द्वारा 50 हजार से अधिक धनराशि तथा 10 हजार से अधिक के उपहार लाने ले जाने पर आवश्यक दस्तावेज की जाॅच करने तथा संदिग्ध पाये जाने पर जब्त करने की कार्यवाही करने को कहा। किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन के दौरान वाहन में बैनर, पोस्टर, आदि प्रचार सामग्री ले जाने के लिए अनुमति पत्र दिखाना आवश्यक है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के साथ एक समान आचरण रखते हुए जनसभा, रैली, टैण्ट, फर्नीचर, वाहन, हैलीकाॅफ्टर आदि व्यवस्थाओं व सामग्री की पूरी वीडियों रिर्काडिंग करने को कहा। लोक सभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य में 70 लाख की सीमा तक व्यय कर सकते है।

उडन दस्ते, एसएसटी या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त की गई नकदी को मालखाने या कोषागार में जमा किया जायेगा तथा जिस व्यक्ति की संपत्ति जब्त की गई है उसको दल प्रभारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर रसीद दी जायेगी।
निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल आॅनलाइन एप शुरू किया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद से मतदान के एक दिन बाद तक आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन की त्वरित शिकायत कर सकता है तथा संबधित क्षेत्र में तैनात टीमों को इस पर तत्काल कार्यवाही कर जिला निर्वाचन कार्यालय को रिपोर्ट देनी होगी।